झारखंड सरकार के आदेशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर जिला और अंतरजिला में टैक्सी को भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी टैक्सी मालिक/ऑपरेटर हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया है।
@dc_dhanbad
Resp sir, मेरा पैंटस का शॉप है मैं asian paints ka dealer हूँ मेरा शॉप पार्क मार्केट में है जो की नगर निगम के अंदर आता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं शॉप खोल सकता हूँ या नहीं कृपया इस confusion को दूर करने के लिए हमारी मदद करें! आपका सदा आभारी रहूँगा!
@dc_dhanbad
सर जो भी टैक्सी से जाना आना करेंगे उनसबको उचित जाँच के बाद ही जिला में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें नही तो क्षेत्र में
#Carora
फ़ेलने का ख़तरा बड़ सकता हैं।